ईडी ने रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की लखनऊ जोनल इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर दिया है। जांच एजेंसी के आधिकारिक ब्योरे के अनुसार, कुर्क की गई इन अचल संपत्तियों का बही खाता मूल्य (बुक वैल्यू) 426.46 करोड़ रुपये दर्ज है, जबकि वर्तमान में इनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उनसे जुड़े अन्य पक्षों के खिलाफ चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई है।
यह मामला मुख्य रूप से रामपुर के अजीमनगर पुलिस थाने में किसानों व स्थानीय निवासियों की शिकायतों पर दर्ज 26 प्राथमिकियों (एफआईआर) से उपजा है। जांच में आरोप लगाया गया है कि रामपुर के सिंघानखेड़ा क्षेत्र में स्थित इस निजी विश्वविद्यालय के निर्माण और विस्तार के लिए स्थानीय किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि पर अनुचित प्रभाव और दबाव डालकर कब्जा किया गया था। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन की जांच रिपोर्टों के हवाले से यह भी सामने आया था कि विश्वविद्यालय परिसर में शत्रु संपत्ति (एनिमी प्रॉपर्टी) की लगभग 34 एकड़ जमीन को भी नियमों का उल्लंघन कर शामिल किया गया था, जिसे बाद में प्रशासन ने अपने नियंत्रण में लिया था।
जांच में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि सार्वजनिक निर्माण व विकास कार्यों के लिए स्वीकृत सरकारी धन और निर्माण सामग्री को कुछ ठेकेदारों के जरिए निजी विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के निर्माण में डायवर्ट किया गया। केंद्रीय एजेंसी द्वारा संपत्तियों के इस अस्थायी कुर्की आदेश के बाद अब इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण पर पूर्ण रोक रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों के उल्लंघन और जमीन कब्जे की शिकायतों की जांच कानून सम्मत तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।
