पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक स्वास्थ्य साथी कार्ड सरेंडर करने का निर्देश
पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक स्वास्थ्य साथी कार्ड सरेंडर करने का निर्देश
कोलकाता में राज्य के वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत 'वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम' (WBHS) में पंजीकृत सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियों को अपने या परिजनों के नाम जारी 'स्वास्थ्य साथी' अथवा 'आयुष्मान भारत' कार्ड 31 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से सरेंडर करने होंगे। सरकार ने यह कदम कई स्वास्थ्य योजनाओं से एक साथ दोहरा लाभ उठाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए उठाया है।
निर्देशानुसार, लाभार्थियों को निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा और कार्ड सरेंडर का प्रमाण जमा करना होगा। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने पर कर्मचारियों की WBHS चिकित्सा सुविधाएँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएँगी और सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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