पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 अक्टूबर तक लौटाने होंगे ‘स्वास्थ्य साथी’ और ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड
पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 अक्टूबर तक लौटाने होंगे ‘स्वास्थ्य साथी’ और ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड
क्या है मामला और आदेश
पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग के मेडिकल सेल ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर एक महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना (वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम – WBHS) में नामांकित सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र पारिवारिक लाभार्थियों को उनके पास मौजूद ‘स्वास्थ्य साथी’ और ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड 31 अक्टूबर तक सरेंडर (वापस) करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश का दायरा और प्रक्रिया
यह निर्देश अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के सभी श्रेणियों के सेवारत कर्मियों और पेंशनभोगियों पर लागू होता है।
निर्देश के अनुसार
– जिन कर्मचारियों या उनके आश्रितों के पास स्वास्थ्य साथी या आयुष्मान भारत कार्ड हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में एक लिखित घोषणापत्र भरना होगा।
– इस घोषणापत्र के साथ कार्ड सरेंडर करने की पावती या आधिकारिक प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
– सेवारत कर्मचारियों को यह दस्तावेज़ अपने संबंधित कार्यालयाध्यक्ष (Head of Office) या आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के पास जमा करना होगा।
– पेंशनभोगियों को यह प्रक्रिया उस कार्यालय में पूरी करनी होगी जहाँ वे अपने WBHS चिकित्सा दावों का निपटान कराते हैं।
– सभी कार्यालय प्रमुखों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों को इन घोषणाओं को सत्यापित करने और इसका विधिवत रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
कदम उठाने की पृष्ठभूमि
प्रशासन के संज्ञान में आया था कि कई कर्मचारी और पेंशनभोगी WBHS का लाभ लेने के बावजूद स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के कार्ड भी अपने या अपने परिजनों के नाम पर रखे हुए हैं। इस दोहरे लाभ और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के समानांतर उपयोग को रोकने तथा सरकारी वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
समय-सीमा का पालन न करने पर प्रभाव
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी या पेंशनभोगी तय समय-सीमा यानी 31 अक्टूबर तक इन कार्डों को सरेंडर करने का प्रमाण और घोषणापत्र जमा नहीं करता है, तो पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना (WBHS) के तहत मिलने वाली सभी चिकित्सा सुविधाएं व प्रतिपूर्ति अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
लाभार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने स्थानीय निकाय, बीडीओ कार्यालय या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अतिरिक्त कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी करें और प्राप्त रसीद को घोषणापत्र के साथ अपने विभाग में जमा करें, ताकि उनके WBHS कार्ड की सक्रियता और स्वास्थ्य लाभों में कोई रुकावट न आए।


