भोपाल में रेरा के आदेश की अवहेलना पर आकृति बिल्डर के संचालक राजीव सोनी गिरफ्तार, 15 दिन के लिए जेल भेजा गया
भोपाल में रेरा के आदेश की अवहेलना पर आकृति बिल्डर के संचालक राजीव सोनी गिरफ्तार, 15 दिन के लिए जेल भेजा गया
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के वसूली आदेशों का पालन न करने और निवेशकों के करोड़ों रुपये दबाकर रखने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कोलार तहसील और कमला नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आकृति डेवलपर (एजी बैंच-8 ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स) के संचालक राजीव सोनी को गिरफ्तार कर 15 दिन की न्यायिक हिरासत (सिविल जेल) में भेज दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आकृति डेवलपर पर लगभग 260 निवेशकों और खरीदारों के 64.91 करोड़ रुपये बकाया हैं। खरीदारों को न तो समय पर मकान व भूखंड का कब्जा दिया गया और न ही उनकी निवेश राशि लौटाई गई थी। पीड़ितों की शिकायतों के बाद रेरा ने बिल्डर के खिलाफ वसूली आदेश (आरआरसी) जारी किए थे, जिसके तहत अंतरिम रूप से करीब 9 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। बार-बार नोटिस और अवसर दिए जाने के बावजूद राशि जमा न कराने पर कोलार तहसीलदार यशवर्धन सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
प्रशासन का कहना है कि यदि 15 दिनों के भीतर निवेशकों की देय राशि के निपटारे की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो कानूनी प्रावधानों के तहत कारावास की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में रेरा के वसूली आदेशों की अनदेखी के चलते किसी बड़े बिल्डर को जेल भेजे जाने का यह दूसरा मामला है; इससे पहले भी एक अन्य बिल्डर पर इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।
इस कार्रवाई से लंबे समय से अपनी जीवनभर की पूंजी फंसाए बैठे सैकड़ों प्रभावित परिवारों और घर खरीदारों को अपनी राशि वापस मिलने की उम्मीद जगी है। साथ ही, रियल एस्टेट क्षेत्र में परियोजनाएं अटकाने और ग्राहकों के साथ वादाखिलाफी करने वाले अन्य प्रमोटरों व बिल्डरों पर भी नियमों का पालन करने का कड़ा प्रशासनिक दबाव बना है।
