उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत: नवंबर के बिल में मिलेगी 9.17 प्रतिशत की छूट
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत: नवंबर के बिल में मिलेगी 9.17 प्रतिशत की छूट
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आगामी नवंबर 2026 के बिजली बिल में 9.17 प्रतिशत की सीधी छूट देने की व्यवस्था की गई है। यह राहत 'फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज' (एफपीएएएस) प्रणाली के तहत लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत बिजली उत्पादन एवं खरीद के दौरान ईंधन की लागत में आई गिरावट का वित्तीय लाभ सीधे उपभोक्ताओं के बिलों में कटौती के रूप में हस्तांतरित किया जाता है।
इस कटौती का लाभ राज्य के सभी जिलों में फैले घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सहित विभिन्न श्रेणियों के वैध बिजली कनेक्शन धारकों को प्राप्त होगा। ऊर्जा नियामक के नियमों के अनुसार, जब बिजली खरीद और ईंधन की वास्तविक लागत नियामक आयोग द्वारा तय मानक दरों से कम होती है, तब नकारात्मक सरचार्ज (निगेटिव एफपीएएएस) लागू कर बिल में उतनी राशि घटाई जाती है। नवंबर माह के लिए निर्धारित 9.17 प्रतिशत की यह छूट इस वर्ष दी गई अब तक की सबसे बड़ी मासिक राहत है।
पृष्ठभूमि के तौर पर, यह लगातार पांचवां महीना है जब उपभोक्ताओं को नकारात्मक एफपीएएएस के जरिए बिल में रियायत दी जा रही है। इससे पूर्व जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्टूबर में 5.24 प्रतिशत की छूट दी गई थी। त्योहारी सीजन के बीच बिजली बिलों में इस कटौती से आम नागरिकों और छोटे उद्यमियों के मासिक उपयोगिता खर्च में कमी आएगी, जिससे घरेलू बजट को सीधा वित्तीय सहारा मिलेगा।
