पीलीभीत में 5.57 लाख प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद, मेडिकल स्टोर संचालक के भाई समेत दो पर मुकदमा
पीलीभीत में 5.57 लाख प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद, मेडिकल स्टोर संचालक के भाई समेत दो पर मुकदमा
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद अंतर्गत पूरनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पूरनपुर मंडी समिति के पास घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के बाइक पर नशीली दवाओं का गत्ता ले जा रहा था। आरोपी की पहचान माधोटांडा क्षेत्र के जामा मस्जिद मोहल्ला निवासी दानिश खान के रूप में हुई है।
पूछताछ और दानिश की निशानदेही के आधार पर पुलिस टीम ने मंडी समिति के समीप स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। गोदाम की तलाशी के दौरान प्रतिबंधित स्पास्मो/स्पास्मेड (ट्रामाडोल, डाइसाइक्लोमाइन और एसिटामिनोफेन साल्ट युक्त) कैप्सूल के 43 कार्टन जब्त किए गए। बरामद कुल 5,57,760 नशीले कैप्सूलों का बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपये आंका गया है। औषधि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन दवाओं के भंडारण, खरीद या बिक्री के लिए कोई भी वैध लाइसेंस मौजूद नहीं पाया गया, जिसके बाद गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
पुलिस ने दानिश खान को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके से परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। इस मामले में दानिश और उसके भाई मेडिकल स्टोर संचालक तारिक खान के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मेडिकल की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त कर अन्य क्षेत्रों में सप्लाई की योजना बनाई जा रही थी, जिसकी कड़ी से जुड़े अन्य नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।
