सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड सरेंडर करने का निर्देश

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सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक 'स्वास्थ्य साथी' कार्ड सरेंडर करने का निर्देश

कोलकाता में 10 अक्टूबर 2026 को जारी प्रशासनिक अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 अक्टूबर तक 'स्वास्थ्य साथी' कार्ड अनिवार्य रूप से सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह कदम दोहरा लाभ रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि कई कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना के साथ-साथ स्वास्थ्य साथी अथवा आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ ले रहे थे।

कर्मचारियों को तय समयसीमा के भीतर कार्ड जमा करने का प्रमाण और औपचारिक घोषणा-पत्र संबंधित विभाग में जमा कराना होगा। निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों के चिकित्सा दावों और स्वास्थ्य लाभों की प्रतिपूर्ति पर रोक लगाई जा सकती है।

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