गोवा सरकार ने विमान ईंधन (ATF) पर वैट घटाकर किया 7 प्रतिशत, विमानन और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी राहत

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गोवा सरकार ने विमान ईंधन (ATF) पर वैट घटाकर किया 7 प्रतिशत, विमानन और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी राहत

गोवा सरकार ने राज्य में विमानन टरबाइन ईंधन (एविएशन टरबाइन फ्यूल – ATF) पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) को 15 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधित कर दर 24 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग (राजस्व एवं नियंत्रण) द्वारा 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत गोवा वैल्यू ऐडेड टैक्स एक्ट, 2005 की अनुसूची 'सी' में संशोधन किया गया है।

राज्यपाल के आदेशानुसार जारी इस अधिसूचना के तहत अनुसूची 'सी' के क्रम संख्या दो की प्रविष्टि को संशोधित करते हुए जेट ईंधन पर वैट में आठ प्रतिशत अंकों की सीधी कटौती की गई है। चूंकि विमानन कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में ईंधन की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख घटकों में से एक होती है, ऐसे में राज्य के हवाई अड्डों से ईंधन भरने वाले विमानों के लिए यह कटौती लागत के स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस नीतिगत निर्णय का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और प्रमुख एयरलाइनों ने स्वागत किया है। इस कदम से एयरलाइनों की परिचालन लागत में कमी आएगी, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि परिचालन खर्च घटने का लाभ भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ने और यात्रियों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ होने के रूप में सामने आ सकता है।

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